PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में एक अत्यंत लाभकारी योजना है— ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’। यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आप इस पेंशन योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
1. क्या है पीएम किसान मानधन योजना? PM Kisan Maandhan Yojana
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी (Contributory) पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की गारंटीड पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
2. योजना के मुख्य लाभ और उद्देश्य
- बुढ़ापे का सहारा: खेती के कठिन परिश्रम के बाद, 60 की उम्र में किसानों को किसी पर निर्भर न रहना पड़े, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- समान योगदान: इस योजना की खासियत यह है कि किसान जितना मासिक प्रीमियम जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है।
- पारिवारिक सुरक्षा: यदि दुर्भाग्यवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को 50% पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) मिलने का प्रावधान है।
3. पात्रता और आयु सीमा (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं:
- आयु: आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- भूमि: केवल लघु और सीमांत किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है) ही इसके पात्र हैं।
- प्रीमियम राशि: आयु के आधार पर मासिक किस्त 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होती है।
4. आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड (बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक)
- पहचान पत्र (Voter ID या अन्य सरकारी पहचान पत्र)
- भूमि के दस्तावेज (खसरा-खतौनी/7-12 उतारा)
- बैंक पासबुक और IFSC कोड
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
5. आवेदन कैसे करें? (Registration Process)
जन सेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से:
आप अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वहां आपका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा और पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको एक ‘किसान पेंशन कार्ड’ जारी किया जाएगा।
स्वयं पंजीकरण (Self Enrollment):
इच्छुक किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाकर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।
कृषि अधिकारी से संपर्क:
आप अपने तहसील कार्यालय में स्थित कृषि अधिकारी के पास जाकर भी ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
6. यदि 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाए तो?
यदि प्रीमियम भरते समय किसी किसान की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी के पास योजना को जारी रखने का विकल्प होता है। यदि वे इसे जारी नहीं रखना चाहतीं, तो अब तक जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है।
पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिए एक सुरक्षित निवेश है। नाममात्र की मासिक बचत के साथ, आप अपने बुढ़ापे को स्वाभिमानी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। यदि आप 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं




