Aam Aadmi Bima Yojana – गरीब और भूमिहीन मज़दूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके बच्चों की शिक्षा को सहारा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana – AABY) संचालित की जाती है. यह योजना केवल ₹200 के वार्षिक प्रीमियम पर बीमा संरक्षण और शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का दोहरा लाभ प्रदान करती है.
क्या है यह सरकारी योजना? Aam Aadmi Bima Yojana
आम आदमी बीमा योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मज़दूरों के लिए चलाई जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट से राहत देना और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मदद करना है.
नाममात्र प्रीमियम पर अधिकतम सुरक्षा :
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका वार्षिक प्रीमियम है, जो मात्र ₹200 है. यह राशि भी लाभार्थी को पूरी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि:
₹100 केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देती है.
₹100 राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है.
इसका मतलब है कि लाभार्थियों को अपनी जेब से कोई भी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती! इससे मज़दूरों को बेहद कम लागत में एक बड़ा बीमा कवर उपलब्ध हो जाता है.
मज़दूरों को मिलने वाले मुख्य लाभ (बीमा सुरक्षा)
बीमा धारक की मृत्यु होने या अपंगता (विकलांगता) आने पर उसके परिवार को निम्नलिखित वित्तीय लाभ मिलते हैं:
घटना मिलने वाली राशि (नामांकित व्यक्ति को) प्राकृतिक मृत्यु ₹30,000/- दुर्घटना में मृत्यु ₹75,000/- दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण अपंगता ₹75,000/- दुर्घटना में दोनों आँखें या दोनों अंग खोना ₹75,000/- दुर्घटना में एक आँख या एक अंग खोना ₹37,500/-
यह बीमा कवर अचानक आए संकट में परिवार को एक मजबूत आर्थिक सहारा प्रदान करता है.
बच्चों की शिक्षा की गारंटी (छात्रवृत्ति) :
बीमा धारक के परिवार के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है:
पात्रता: बीमा धारक के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चे.
राशि: प्रत्येक बच्चे को प्रति माह ₹100 (वार्षिक ₹1200) की छात्रवृत्ति दी जाती है.
वितरण: यह छात्रवृत्ति हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को, दो किस्तों में, सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है.
यह छात्रवृत्ति गरीब परिवारों के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने में अमूल्य मदद करती है.
योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड :
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
आयु: आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
निवास: आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए.
स्थान: आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो.
भूमिहीन: आवेदक का भूमिहीन होना आवश्यक है (परिवार के पास खेती की कोई जमीन नहीं होनी चाहिए).
अन्य योजनाएं: आवेदक किसी अन्य केंद्र/राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो.
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज :
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ रखने होंगे:
पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आदि)
पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि)
भूमिहीन होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
आय प्रमाण पत्र.
पासपोर्ट आकार का फोटो.
आवेदन फॉर्म (निर्धारित प्रारूप में).
अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र.
आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
योजना के लिए आवेदन करना सरल है:
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या तलाठी (लेखपाल) कार्यालय से आम आदमी बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म ध्यान से पढ़ें और सभी जानकारी सही-सही भरें. उस पर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ.
दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित (Self-attested) प्रतियाँ संलग्न करें.
जमा करें: भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज़ संबंधित अधिकारी/कार्यालय में जमा करें.
पावती लें: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन संख्या, तिथि और समय अंकित पावती (रसीद) लेना आवश्यक है.
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब भूमिहीन मज़दूरों को न्यूनतम लागत पर एक बड़ा सहारा प्रदान करने का एक बेहतरीन माध्यम है. Aam Aadmi Bima Yojana