Pan Adhar Linking – साल 2025 का आखिरी महीना, दिसंबर, शुरू हो चुका है, और यह अपने साथ कुछ बेहद ज़रूरी वित्तीय कार्यों की अंतिम तिथियाँ (डेडलाइन) लेकर आया है। अगर आपने इन कामों को समय रहते पूरा नहीं किया, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपके ज़रूरी काम अटक सकते हैं।
आधार को पैन से लिंक करने से लेकर एडवांस टैक्स भरने तक, इस महीने आपको कौन-कौन से 4 काम निपटाने हैं, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
1.टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग :
टैक्स ऑडिट (Tax Audit) के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 है।
यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दें। यदि रिटर्न इस डेडलाइन तक फाइल किया जाता है, तो इसे ‘समय पर फाइल किया गया’ माना जाएगा और आपको किसी भी तरह का विलंब शुल्क (लेट फीस) या जुर्माना नहीं देना होगा।
2. एडवांस टैक्स भरने का अंतिम मौका :
एडवांस टैक्स (Advance Tax) की चौथी और अंतिम किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 है।
किसे भरना होता है?
यह उन सभी व्यक्तियों, HUF, फर्मों या कंपनियों को चुकाना होता है जिनकी अनुमानित कुल कर देनदारी, टीडीएस (TDS) काटने के बाद, ₹10,000 से अधिक है। यह टैक्स, वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों में पहले ही सरकार को चुकाया जाता है। 15 दिसंबर की समय सीमा चौथी किस्त के लिए है।
3.विलंबित (बिलेटेड) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना :
अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर (यानी 31 जुलाई 2025 तक) दाखिल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक ‘बिलेटेड ITR’ फाइल करने का आखिरी मौका है।
विलंब शुल्क (Late Fee):
- यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा।
- यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख या उससे अधिक है, तो आपको ₹5,000 का विलंब शुल्क देना होगा।इस डेडलाइन के बाद आप वित्त वर्ष 2024-25 का ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे।
4.आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य :
यह शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसकी डेडलाइन इसी महीने है। यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया था, तो इसे अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) से लिंक करना 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य है।
चूकने पर क्या होगा?
इस समय सीमा को चूकने पर, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा।
- निष्क्रिय पैन से आप बैंकिंग, निवेश (जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट), या आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग जैसे आवश्यक कार्य नहीं कर पाएंगे।
लिंकिंग प्रक्रिया:
आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-Filing Portal) पर जाकर आसानी से लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए पैन नंबर, आधार नंबर और एक ओटीपी (OTP) की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि लिंकिंग के लिए आपको निर्धारित जुर्माना भी जमा करना होगा।
निष्कर्ष :
दिसंबर 2025 का महीना वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी डेडलाइन को ध्यान में रखें और बिना किसी विलंब के अपने ज़रूरी काम पूरे करें ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके। Pan Adhar Linking






